तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को निर्देश दिए।
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का आदेश दिया है।गैर-हिंदुओं को 'कोडिमारम' से आगे जाने की इजाजत नहीं: कोर्ट
कोर्ट डी. सेथिल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमती ने कहा, मंदिर में मौजूद बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि मंदिर में 'कोडिमारम' (ध्वजस्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा, हिंदुओं को भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। लेकिन उनके संबंधित धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और किसी भी हस्तक्षेप को कम से कम किया जाना चाहिए। मंदिर को पिकनिक स्पॉट नहीं माना जाना चाहिए. मंदिर में सिर्फ पूजा ही करनी चाहिए।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को
अरुलमिगु पलानी धनादयुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाए तो उसका विवरण मंदिर के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
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